पंचकूला: हरियाणा में राज्य सरकार अब 21 तरह के दिव्यांग जन को पेंशन देगी। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के रोगों से ग्रस्त मरीजों के साथ ही अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रस्त मरीजों को भी 3 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। दिव्यांग श्रेणी में यह आर्थिक मदद तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों को ही दी जाएगी।
18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज ही विकलांग पेंशन के लिए पात्र होंगे।राज्य सरकार से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए रोगी का हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।साथ ही रोगी 3 साल से हरियाणा में रहता हुआ भी होना चाहिए।प्रदेश में 60 फीसदी से अधिक दिव्यांगों को पेंशन का प्रावधान है।
इन श्रेणी के रोगियों को मिलेगी पेंशन:
- लोकोमोटर विकलांगता
- कुष्ठ रोगी
- सेरेब्रल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- अंधापन
- कम दृष्टि
- सुनने की अक्षमता
- भाषा विकलांगता
- बौद्धिक विकलांगता
- विशिष्ट सीखने की विकलांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस
- पार्किंसंस रोग
- स्किल सेल रोग
- शारीरिक अपंगता
- हीमोफीलिया
- थैलेसीमिया
- एसिड अटैक पीड़ित
- बौना