चंडीगढ़ : हरियाणा में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जिसके बाद अब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने डॉग बाइट के केस में मुआवज़ा देने का फैसला किया है. सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके अलावा आवारा पशुओं के हमले पर भी लोगों को मुआवज़ा मिलेगा.
डॉग बाइट पर मिलेगा मुआवज़ा
अगर आप हरियाणा में रहते हैं और डॉग बाइट के शिकार हो जाते हैं तो अब आपको सरकार मुआवजा देगी. हरियाणा सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. हरियाणा में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस प्रावधान को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II) में जोड़ा गया है.
कितनी मिलेगी मुआवज़ा राशि
हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक कुत्ते के काटने के मामले में मुआवजे की राशि न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान के हिसाब से होगी और जहां मांस त्वचा से अलग हो गया हो, वहां कुत्ते के काटने के मामले में ये न्यूनतम 20,000 रुपये प्रति “0.2 सेमी” घाव के हिसाब से होगी.
इन शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगा मुआवज़ा
हरियाणा सरकार ने डॉग बाइट के केस में मुआवजा देने के लिए कुछ ख़ास शर्ते भी रखी हैं. कुत्ते के काटने की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही मुआवज़ा दिया जाएगा –
- किसी आवारा/पालतू कुत्ते ने काटा या हमला किया हो.
- हमला सार्वजनिक स्थान पर हुआ हो.
- जानवर को हमला करने के लिए उकसाया ना गया हो.
- आवारा/पालतू कुत्ते के हमले के कारण शारीरिक चोटें आई हों.
- परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.
- योजना के अंतर्गत सहायता का लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलेगा जिनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) संख्या होगी.
- योजना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पहले हुई मृत्यु/चोट/विकलांगता के लिए इस योजना के अंतर्गत कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा
मौत/विकलांगता के मामले में मुआवज़ा राशि
वहीं मौत/विकलांगता के मामले में इतनी राशि सरकार की ओर से दी जाएगी.
उम्र | मुआवज़े की राशि |
0-12 साल | 1 लाख |
12-18 साल | 2 लाख |
18-25 साल | 3 लाख |
25-45 साल | 5 लाख |
45 से ज्यादा | 3 लाख |
जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी आवारा मवेशियों/पशुओं के कारण हुई दुर्घटना/घटना के संबंध में किए गए दावे के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का फैसला करने के लिए हर जिले में समिति का गठन किया जाएगा. आवारा पशुओं में गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि जैसे जानवर शामिल है. ये समिति दावे के पेश होने के 120 दिनों के अंदर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मुआवजे की अनुशंसा करेगी. अगर दावा निराधार है, तो समिति इस दावे को 120 दिनों के अंदर ही रद्द भी कर देगी. जिला स्तरीय समिति में ये लोग शामिल होंगे –
- संबंधित जिले के उपायुक्त
- पुलिस अधीक्षक
- संबंधित क्षेत्र के एसडीएम
- जिला परिवहन अधिकारी
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि
- योजना अधिकारी/जिला सांख्यिकी अधिकारी
यहां करना होगा अप्लाई
लाभार्थी/दावेदार हादसे के 90 दिनों के भीतर सहायता के लिए योजना के ऑनलाइन पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in के जरिए आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक डिटेल्स और दस्तावेज पेश कर अपना दावा पेश कर सकेगा.
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II)
हरियाणा के निवासियों को कुत्ते के काटने/आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु/चोट/विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, जिसमें जंगली और लावारिस जानवर भी शामिल हैं.
हरियाणा में डॉग बाइट के केस
हरियाणा में रोजाना औसतन 100 लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं. इनमें बड़ी संख्या में लोग स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं और कई बार मौत के शिकार भी हो जाते हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगर सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें तो इस साल जनवरी से जुलाई के बीच चंडीगढ़ में 23,198 डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए हैं. अकेले जुलाई में 4,018 केस सामने आए हैं. वहीं पंचकूला में इस साल अब तक 3000 डॉग बाइट के केस आए हैं.


हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन

हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन

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