सोनीपत: किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी करार देकर 4 साल जेल व 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 5 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
पीड़ित महिला ने 4 जुलाई, 2024 को मोहाना थाना पुलिस को बताया | था कि वह तथा उनके पति मजदूरी करते हैं। उनकी करीब 15 साल की बेटी घर पर अकेली थी। पड़ोसी धर्मबीर उनके घर में घुस गया व बेटी के साथ छेड़खानी की व कपड़े भी फाड़ दिए थे। उसी दौरान उनके 2 छोटे बच्चे घर आ गए थे तो धर्मबीर किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। शिकायत पर पुलिस ने धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया था।