Advertisement

कमिश्नर को 5 करोड़ का कानूनी नोटिस, मेयर ने ठोका मानहानि का केस

अम्बाला: अम्बाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील जगदीप सिंह राणा ने मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर को 5 करोड़ रुपए का मानहानि का लीगल नोटिस भेजा।

मेयर की छवि धूमिल करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वकील का कहना है कि मेयर एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और उनका पद वैधानिक अधिकार, जन-विश्वास व संवैधानिक गरिमा से जुड़ा है। नोटिस में आरोप है कि पिछले 9-10 महीनों से नगर निगम की एक भी सदन बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि यह कमिश्नर का वैधानिक दायित्व है। इससे विकास कार्य प्रभावित हुए और कई प्रस्ताव लंबित रहे। इसके अलावा पराजित विधायक से शिलान्यास कराकर मेयर व सदन को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया गया है।