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चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, मसीह के खराब किए बैलट काउंट होंगे

चंडीगढ़।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और इसी आधार पर नया मेयर चुना जाए। मामले की सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की।

भाजपा मेयर कैंडिडेट के वकील ने दलील दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। यह हमारे लिए न्यायसंगत रहेगा। इस पर आप कैंडिडेट के वकील ने कहा कि ये फिर से इलेक्शन इसलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सकें। नए इलेक्शन के दौरान मिलने वाले वक्त में ये लोगों को तोड़ सकते हैं।

रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो (मसीह) कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे? वहां हंगामा मच रहा था और मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई गुनहगार कैमरा की तरफ देख रहा हो। उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलट में छोटी सी बिंदी है। कुछ बैलट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं। ये देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार करने के लिए निशान लगाया।

पंजाब सरकार के वकील ने दलील दी कि किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते। ये आदमी (मसीह) शुरू से ही खुद को बचाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। निशान लगाए गए सभी 8 बैलट्स को वैध माना जाए और इनके आधार पर वोटों की गिनती हो।

सोमवार 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के सभी बैलट पेपर और वीडियो को दिल्ली तलब किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे खुद उन बैलट पेपर की जांच करेंगे, जिनमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।

रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा, मेयर चुनाव दोबारा नए सिरे से करवाने की बजाय वर्तमान मतपत्रों के आधार पर घोषित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश देगा कि मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती उन निशानों को नजरअंदाज करके की जाए, जो पिछले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने पेन से लगाए थे।

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