हिसार: हरियाणा के मशहूर कॉमेडियन बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके लिए एक साल तक का समय दिया है। महिला वकील रेखा मित्तल कथूरिया द्वारा कोर्ट से नाबालिग से रेप के जुर्म में दर्शन बोना कॉमेडियन के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई थी।
इससे पहले 11 मार्च को एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट में सुनवाई थी। उस दौरान बौना कलाकार दर्शन को रेप मामले में दोषी करार दिया था। मामले में 13 मार्च को अगली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाना था। बाद में अगली तारीख 17 मार्च दे दी गई। इसलिए बीते सोमवार को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। तब तक दोषी दर्शन पुलिस कस्टडी में रहा।
दरअसल यह मामला अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था। इससे पहले आरोपी कलाकार दर्शन जमानत पर चल रहा था। सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से बाहर आते समय दोषी मुंह छिपाते नजर आया। सजा का ऐलान होते ही बौना कॉमेडियन दर्शन मायूस हो गया व उसकी बहन की आंखों में आँसू भर गए। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया। पीड़िता के परिवार ने वकील रेखा मित्तल कथूरिया व उनकी टीम का धन्यवाद किया, परिवार दर्शन को सजा होने से संतुष्ट हैं।