सोनीपत: किशोरी से गलत काम करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर 5 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर अलग-अलग धाराओं में 14 हजार रुपए जुर्माना लगाया है जिसमें से 10 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना न देने पर 5 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी किशोरी का फुफेरा भाई था। मामले को लेकर एक व्यक्ति ने
6 अक्तूबर, 2023 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पास 16 वर्षीय बेटी है। रोहतक निवासी उनका भांजा अक्सर उनके घर आता था। कुछ दिन पहले उन्हें चोट लग गई थी जिसके बाद 2-3 बार उनका भांजा हालवाल जानने के लिए घर आया था। वह उनकी बेटी से अकेले में बातचीत करता था।
28 सितम्बर, 2023 की भांजे ने उनकी बेटी के पास कॉल की थी और उसको धमकी देकर खरखौदा बुला लिया था। वहां से वह उनकी बेटी को रोहतक होटल में ले गया था। वहां उसको जूस पिलाकर बेसुध करने के बाद उससे गलत काम किया था। वह बेटी को खरखौदा छोड़कर चला गया था। शुरूआत में बेटी गुमसुम रहने लगी थी। बाद में बेटी ने सच्चाई बताई थी। वह बेटी को लेकर बहन के घर गए तो वहां पर बेटी को दूसरे भांजे ने धमकी दी थी। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था ।