अगर आप हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। किसी भी प्रकार का 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस तरह से कार बाइक आदि के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया है। आप घर बैठे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की फीस
- सामान्य जाति पिछड़े वर्ग (GEN/OBC) के उम्मीदवार :- ₹3000
- अनुसूचित जाति (SC/BC) के उम्मीदवार:- ₹1500
- सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) सर्विस टैक्स :- ₹540
- अनुसूचित जाति (SC/BC) सर्विस टैक्स :- ₹270
पात्रता
- हरियाणा का मूल निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- LMV- NT/LTV लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए।
- जिस अथॉरिटी से LMV बनवाया है उससे लाइसेंस का प्रमाण पत्र (NOC) साथ जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 15 दिनों के अंदर-अंदर फॉर्म का प्रिंट अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करवाना होगा।
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- NOC प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- 10th मार्कशीट
- शिक्षण शुल्क की रसीद
- एफिडेविट
- आवेदक के हस्ताक्षर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट