हरियाणा : प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा ओवरएज (फिटनेस पूरी कर चुके) बाहन हैं जो सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे सभी वाहन जब्त किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ओवरएज वाहनों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
खास बात यह है कि 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डोजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। वहीं, एनसीआर क्षेत्र के पांच बड़े जिलों में भी 1 नवंबर से यह नियम लागू हो जाएंगे। इनमें हरियाणा के तीन जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत भी हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंप से तेल देने पर रोक लगाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं। (एएनपीआर) सिस्टम के अलावा मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने व अन्य आधुनिक सिस्टम तैपार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएक्यूएम के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर राज्यों से संबंधित अधिकारियों को उचित प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाना सुनिश्चित करना होगा।
एएनपीआर सिस्टम दिल्ली में 30 जून तक, एनसीआर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पांच जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के सभी पंपों पर 31 अक्तूबर तक और एनसीआर के बाकी हिस्सों में सभी पंपों पर 31 मार्च 2026 तक लगाना अनिवार्य है।
प्रदेश में 27 लाख से अधिक ओवरएज वाहन हैं। विभाग की ओर से नियमित जांच की जा रही है। इसमें जो भी वाहन ओवरएज मिलते हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। इससे पहले भी पिछले साल सर्दी में अभियान चलाकर काफी संख्या में ओवरएज वाहन जब्त किए थे। कृष्ण कुमार, यातायात निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन