चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में, केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में करना होगा।
ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब 30 दिन में करना होगा। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्त ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण 26 दिन में करना होगा। हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। ब्यूरो