हरियाणा : हरियाणा में गोवंशों को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। अब अगर कोई पालतू गोवंश (गाय, बैल) को सड़कों पर खुला छोड़ेगा तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्दश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य एक्सीडेंट को कम करना और जनसुरक्षा के खतरे को कम करना है।
सरकार ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब गोवंशों का सड़कों पर खुला छोड़ना गैरकानूनी माना जाएगा। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 3 जिलों गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार दर्ज मामलों में पशुओं को खुले में छोड़ना, इन्हें समय पर चारा-पानी न देना और अमानवीय व्यवहार जैसी शिकायतें शामिल हैं। इन शिकायतों की पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई की गई है।
दो बार जुर्माना और तीसरी बार FIR
इस मामले में सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने कहा कि अपील करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इस एक बात ये है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले ऐसे मालिकों पर दो बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार सीधी FIR दर्ज होती है।
प्रदेश में हैं 686 गोशालाएं
बता दें कि हरियाणा में करीब 686 गोशालाएं हैं। गौ सेवा आयोग के गठन द्वारा सड़कों पर घूमने वाले गोवंश और नंदियों को गोशालाओं तक तेज गति से पहुंचाया जा रहा है। शुरुआत में सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं की संख्या डेढ़ लाख के आसपास थी, लेकिन अब यह घटकर 30 हजार के आसपास रह गई है।