पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर झूठा आरोप लगाने मामले में बंगाल से भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर कांग्रेस पार्टी की ओर से मानहानि का लीगल नोटिस जारी किया है। मानहानि के लीगल नोटिस में हुड्डा के वकील शिव भटनागर और युवराज नंदल ने कहा कि यह कानूनी नोटिस आपके द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरियाणा विधान सभा के सदस्य भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध 8 जुलाई 2025 को उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में एक मीडिया वार्ता के दौरान की गई अपमानजनक, झूठी और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों से संबंधित है। आपके निराधार आरोप एक अत्यंत सम्मानित सार्वजनिक हस्ती की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने दशकों की समर्पित जनसेवा और अटूट सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से, विशेष रूप से हरियाणा के लोगों का अटूट विश्वास और प्रशंसा अर्जित की है।
भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण के मूल्यों में गहराई से निहित है। त्याग, देशभक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता से ओतप्रोत वातावरण में पले-बढ़े, बी.एस. हुड्डा ने इस महान विरासत को उल्लेखनीय समर्पण के साथ आगे बढ़ाया है। चार दशकों से भी अधिक समय से, उन्होंने निःस्वार्थ जनसेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है और खुद को अपने समय के सबसे सम्मानित और परिवर्तनकारी नेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है – एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसे वे अटूट समर्पण के साथ आज भी कायम रखते हैं। शासन, ग्रामीण उत्थान और सामाजिक कल्याण में उनका निरंतर योगदान उनके गौरवशाली वंश द्वारा उनमें स्थापित मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री हुड्डा ने हरियाणा में गतिशील विकास के युग की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीण और वंचित समुदायों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया।
हुड्डा सामाजिक उत्थान और समावेशी प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहे हैं। वंचितों के लिए सामूहिक विवाहों की सुविधा प्रदान करने से लेकर कौशल विकास के माध्यम से अनुसूचित जातियों और युवाओं को सशक्त बनाने तक, उनके प्रयास जमीनी स्तर पर बदलाव के प्रति उनके आजीवन समर्पण को दर्शाते हैं। उनकी अग्रणी “पदक लाओ-पद पाओ” नीति ने हरियाणा को एक खेल राज्य में बदल दिया।
8 जुलाई 2025 को, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एएनआई और अन्य राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स सहित मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान दिया। इसके बयान से अत्यधिक सदमा और निराशा हुई
ऐसे में उनके नाम को बदनाम करना, उनकी ईमानदारी पर झूठे आरोप लगाना, और जनता, मीडिया और राजनीतिक बिरादरी की नजरों में उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। ऐसे बयान को लेकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356(1) और 356(2) के तहत गंभीर मानहानि का लीगल नोटिस जारी किया है।