नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यू-ट्यूबर एल्विश यादव को राहत देते हुए उसके खिलाफ सांप के जहर मामले में अधीनस्थ अदालत में जारी कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने मामले में एल्विश के खिलाफ आरोपपत्र और आपराधिक कार्रवाई की चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एल्विश यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमे उनकी याचिका खारिजा कर दी गई थी। आरोपपत्र में विदेशियों सहित अन्य लोगों द्वारा ‘रेव’ पार्टी के दौरान नशे के रूप में सांप के जहर के सेवन का आरोप लगाया गया है। एल्विश को पिछले साल मार्च मे नोएडा पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था।