पानीपत: पांच साल की बच्ची के साथ गलत काम करने वाले पड़ोसी किरायेदार 24 वर्षीय विजय उर्फ नोनू को गुरुवार को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र विजय उर्फ नोनू न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पोक्सो स्पेशल फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी को 40 साल की सजा सुनाई। पानीपत में पहली बार किसी दोषी को 40 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 4 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में कुल 9 गवाह पेश हुए। बच्ची और उसकी मां की गवाही मुख्य रही।
अदालत ने एफएसएल रिपोर्ट व बच्ची की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया। डीडीए बलजीत सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को तहसील कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वह करनाल की रहने वाली है और पानीपत के तहसील कैंप क्षेत्र में किराये पर रहती है। 22 अप्रैल को दोषी ने पांच रुपए का लालच देकर बच्ची के साथ गलत काम किया और भाग गया। जिसकी शिकायत बच्ची के पिता ने कैंप थाने में की थी।