बवानीखेड़ा : भिवानी जिले के बवानीखेड़ा खंड में कार्यरत पटवारी सुखदेव को उपायुक्त साहिल गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गांव पपोसा की पंचायत भूमि को अवैध तरीके से निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने राजस्व खंड पटवारी की मोहर का भी गलत इस्तेमाल किया।
मामले की शुरुआत तब हुई जब ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई कि पंचायत की खाली पड़ी जमीन को अवैध रूप से ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत पर बीडीपीओ बवानीखेड़ा ने जांच की और अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पटवारी ने यह कार्य बिना किसी पंचायत या राजस्व अधिकारी की अनुमति के किया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। वहीं, ग्रामीणों ने इस प्रकरण को लेकर अदालत का रुख भी कर लिया है।