खाद खरीदने के लिए सरकार ने बदला नियम, अब किसानों को करनी होगी यह जरूरी प्रक्रिया

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हरियाणा सरकार ने खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए इसे अब पूरी तरह ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ (एमएफएमबी) पोर्टल से जोड़ दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस प्रणाली को पंचकूला में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है।

कृषि विभाग ने बताया कि इस व्यवस्था को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी के बाद इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) को ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ (एमएफएमबी) पोर्टल से जोड़ दिया गया है। विभाग की ओर से किसानों को पंजीकरण कराने के लिए मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं।

कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को खाद उपलब्ध कराने के फिलहाल कोई अतिरिक्त नियम या शर्त नहीं रखी गई है। सिर्फ पोर्टल पर पंजीकरण कराना पर्याप्त है। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन पर किसान का पंजीकरण नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद दी जाएगी।

प्रदेश में नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। अब किसान केवल आधार कार्ड दिखाकर खाद नहीं ले सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बायोमेट्रिक मशीन पर किसान का अंगूठा लगने के बाद ही खाद वितरित की जाएगी।

यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब खाद की किल्लत और मारामारी की खबरें आ रही हैं। खरीफ सीजन के बाद अब रबी सीजन के लिए भी खाद खरीदने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच सरकार खाद की तस्करी और गैर-कृषि कार्यों में खाद का दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रही है।