चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दो विभागों की 10 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित किया है। लोगों को अब इन सेवाओं का लाभनिर्धारित समय-सीमा में मिलेगा और देरी होने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के लिए 135 दिन, सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना और हरित व्यवसाय योजना के लाभ के लिए 135 दिन तय किए गए हैं।
सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मत्स्य पालन विभाग के सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी योजना के लाभ के लिए 40 दिन की अवधि तय की है।
सरकार के आदेशों के मुताबिक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की नौ नई सेवाएं अब इस कानून के दायरे में आ गई हैं। मत्स्य पालन विभाग की एक योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने पदनामित अधिकारी, अपील अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकारी भी तय कर दिए हैं।

















