रिश्वत मामले में क्लर्क को कोर्ट ने किया दोषी ठहराया, सुनाई कई साल की कठोर सजा—जानें पूरा मामला

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जींद : जींद में रिश्वतखोरी के मामले में रोजगार विभाग के क्लर्क रोशन लाल को अदालत ने दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 7 के तहत 3 साल और धारा 13 के तहत 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार यह मामला सितंबर 2019 का है, जब एक PGT टीचर ने शिकायत दी थी कि सक्षम योजना के तहत उसे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। इसी दौरान आरोपी क्लर्क रोशन लाल ने शिक्षक से संपर्क कर कहा कि बीएड का रेगुलर कोर्स करने के चलते उसे 48 हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता 9% ब्याज सहित लौटाना होगा। जब शिक्षक ने बताया कि वह कोर्स के दौरान भी बेरोजगार था, तब आरोपी ने मामले को रफा-दफा करने के लिए 23 हजार रुपये नकद रिश्वत की मांग की।

ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था

मामले की शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) करनाल ने जाल बिछाया और रोशन लाल को 23 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह फैसला प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।