चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा बैठकों के दौरान चाय-नाश्ते के खर्च के लिए 4 हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत की है। विकास एवं पंचायत विभाग के उप निदेशक ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 44 के तहत ग्राम पंचायतें ग्राम सभा बैठकों के आयोजन के समय इस राशि का उपयोग कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य ग्राम सभा बैठकों में सहभागिता को प्रोत्साहित करना और बैठकों को अधिक प्रभावी बनाना है।

















