पंचकूला में दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी, रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे

SHARE

पंचकूला: देशभर में दीपावली की धूम है और बाजार भी गुलजार हैं. जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल प्रशासन की ओर से रखा गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे. हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है. पुलिस व फायर विभाग एक्टिव मोड में है. वहीं, पंचकूला में आमजन, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और शांति के लिए पटाखों और आतिशबाजी के उपयोग पर सीमित नियम लागू करने के साथ पुलिस विभाग ने सुरक्षा बढ़ा दी है. पंचकूला डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले में त्योहारों के अवसर पर पटाखों और आतिशबाजी के प्रयोग पर सख्त नियम लागू किए हैं.

रात 8 से 10 बजे तक की अनुमति: निर्धारित आदेश के अनुसार, “जिला में केवल ग्रीन क्रैकर का प्रयोग 20 व 21 अक्टूबर की रात 8 बजे से 10 बजे तक की अनुमति दी गई है. इसके अतिरिक्त लड़ी (सीरीज) वाले पटाखों और बारीयम साल्ट युक्त पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी वाहन, दुकान या स्टॉल पर अस्थायी लाइसेंस धारक केवल जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्र में ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं. स्थायी लाइसेंस बिना पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा”.

100 मीटर दायरे में पटाखे निषिद्ध: डीसीपी के अनुसार, “सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आदेश के तहत साइलेंस जोन, अस्पताल, स्कूल, अदालत और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रयोग निषिद्ध है. साथ ही ऐसे पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग, जिनकी आवाज सीमा 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी(सी)पीके से अधिक है, पूर्ण प्रतिबंधित किए गए हैं. प्रत्येक निर्माता को अपने उत्पादों के रासायनिक घटकों को स्पष्ट रूप से बॉक्स पर अंकित करना और विस्फोटक विभाग द्वारा तय मानकों का पालन प्रमाणित करना अनिवार्य होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी”.

त्योहारी सीजन में पुलिस अलर्ट: डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार, “त्योहारों के मद्देनजर पंचकूला पुलिस 18 से 22 अक्टूबर तक पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेगी. सभी एसीपी, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी कर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही भीड़भाड़ वाले बाजार, धर्मस्थल, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है”.

सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने स्पष्ट किया कि “किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी”. आमजन से अपील की गई है कि “यदि कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत 112 या नजदीकी थाना/चौकी को सूचित करें”. उन्होंने कहा, “पुलिस के सभी प्रयास आमजन की सुरक्षा और त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हैं. नियमों का पालन और जागरूकता हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है”.