हरियाणा में फ्लैट या पलॉट खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। नायब सैनी सरकार ने आर्थिक रूप से EWS के लिए प्लॉट और फ्लैट आवंटन के लिए एक नई नीति तैयार की है।
जानकारी के अनुसार साल 2021 में नीति बनाई गई थी, जिसमें संबोधन किया गया है। हर बिल्डर को 20 पर्सेंट फ्लैट EWS वर्ग को देने होंगे। इसी के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी लोग महज डेढ़ लाख रुपये में फ्लैट खरीद सकेंगे। यह नीति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तैयार की है
प्रदेश सरकार के सभी को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। यदि कोई बिल्डर रिहायशी कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस लेता है तो उसे 20 प्रतिशत हिस्सा EWS वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा। प्लॉट का आकार 50 वर्ग मीटर से लेकर 125 वर्ग मीटर तक रहेगा। यदि रिहायशी सोसाइटी का लाइसेंस लेता है तो उसे 15 प्रतिशत फ्लैट को EWS वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा। यह आकार 200 से लेकर 400 वर्ग फीट के बीच होंगे।
ड्रॉ प्रणाली के तहत आवंटित किए जाएंगे प्लॉट या फ्लैट
जानकारी के मुताबिक, EWS प्लॉट को 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार को दिए जाएंगे। इन प्लॉट के ऊपर फ्लैट बनाकर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की तरफ से ड्रॉ प्रणाली के तहत आवंटित किए जाएंगे। EWS फ्लैट की अधिकतम कीमत डेढ़ लाख रुपये होगी या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट रहेगी। 5 साल से पहले प्लॉट या फ्लैट की बिक्री नहीं हो सकेगी।
EWS से जुड़े परिवारों को राहत देने के लिए नीति में किया संंशोधन
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से EWS से जुड़े परिवारों को राहत देने के लिए आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत हाउसिंग फॉर ऑल को आवंटन की जिम्मेदारी दी गई है।

















