भिवानी दुष्कर्म मामले में आया फैसला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई कैद की सजा

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भिवानी: हरियाणा में भिवानी की जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह ने दोषी को 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि “एक व्यक्ति ने 2023 में सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि 25 दिसंबर 2023 को आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले गया था. इस दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया”.

पुलिस ने की थी निष्पक्ष जांच: पुलिस ने बताया कि “शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी सोनू, दिनोद रोड का रहने वाला था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था”.

कोर्ट ने सुनाई सजा: उन्होंने बताया कि “आरोपी के ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोषी को कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी”.