हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, जॉब सिक्योरिटी पोर्टल हुआ तैयार

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चंडीगढ़ : हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों द्वारा आवेदन करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल का सरकार पहले ट्रॉयल लेगी, इसलिए पहले 2 विभागों में इसको शुरू किया जाएगा। जब इन दोनों विभागों में इसका ट्रॉयल सफल रहता है, फिर सभी विभागों, बोर्डों, निगमों में पोर्टल को खोल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को सौंपी थी जहां उनके प्रयासों से मंगलवार को पोर्टल का काम पूरा कर लिया गया है।
बताया गया कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री नायब सैनी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद सभी विभागों के अफसरों को पोर्टल के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने की थी जॉब सिक्योरिटी की घोषणा : मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोडों, निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी। इस घोषणा को तुरंत प्रभाव से अमलीजामा भी पहना दिया गया था। कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी और 15 अगस्त, 2024 को यह अध्यादेश अधिसूचित कर दिया था। लेकिन कुछेक विभागों को छोड़ कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू ही नहीं किया। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने इस मामले पर कार्रवाई की और 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया और अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित कर दिया लेकिन यह कानून प्रभावी नहीं हो पाया।

कर्मचारियों की सहूलियत के लिए बनाया गया पोर्टल

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि प्रदेश के 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके लिए पोर्टल का काम पूरा कर लिया गया और अगले सप्ताह तक मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथों से पोर्टल का शुभारंभ कर लिया जाएगा। पोर्टल में ही सभी कर्मचारी अपना ब्यौरा दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सहूलियत के लिए पोर्टल बनाया गया है ताकि किसी भी कर्मचारी को दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े। खुल्लर ने कहा कि पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए हैं और उनके द्वारा नामित अफसरों को पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

एक साल बाद सरकार ने नियम नोटिफाई किए

जब अधिकारियों ने सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी तो सरकार ने एक साल बाद सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई कर दिए। इन नियमों में उन बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया जो एक्ट में स्पष्ट नहीं थे। जैसे, एक्ट में आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक का जिक्र नहीं था, इसलिए अधिकतर अफसरों ने उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी, जो आऊटसोर्सिंग पालिसी पार्ट एक में लगे हुए थे और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए थे। जो पोर्ट हुए थे, उनमें से भी अधिकतर को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी। जब नियम नोटिफाई हुए थे तब मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा था कि जल्दी ही पोर्टल खोला जाएगा, जिस पर कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे मगर यह पोर्टल अभी तक खुल नहीं बन पाया। इसको लेकर उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के आवेदन के लिए पोर्टल बनाने का जिक्र किय गया था। ये नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। यही नहीं हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) एक्ट, 2024 के अंतर्गत हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को ई-गजट, हरियाणा में दिनांक 5 अगस्त को जारी किया जा चुका है।