भाटला प्रकरण में बड़ा फैसला: SC/ST आरोप खारिज, 5 आरोपियों को मिली सज़ा

SHARE

हिसार : हिसार जिले के भाटला गांव में 8 साल पहले हुए मारपीट प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने महेंद्र, सुनील, सुभाष, रविंद्र उर्फ सिकंदर और परवेश को दोषी ठहराते हुए IPC की धारा 325 और 506 में 2-2 साल कैद तथा 7-7 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने तुरंत पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में लगाए गए SC/ST एक्ट के आरोप साबित नहीं हो पाए, इसलिए सभी आरोपियों को इन धाराओं से बरी किया जाता है।

यह मामला 16 जून 2017 को राहुल नामक युवक की शिकायत पर सदर हांसी थाना में दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया गया था कि 15 जून को गांव के जलघर पर पानी भरने को लेकर SC समुदाय के जयमल, विकास, कुलदीप, अमित, नरसिंह और राहुल की महेंद्र व उसके साथियों से कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई और 6 लोग घायल हो गए थे।

पुलिस ने घटना के बाद 5 बालिग और 3 नाबालिगों पर धारा 147, 149, 323, 325 तथा SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अब अंतिम निर्णय सुनाया।