हिसार में दो किसानों पर केस, प्रशासन ने सख्त कदम उठाए

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हिसार : पराली जलाने के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल क्षेत्र में गांव बास अकबरपुर में दो अलग-अलग स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दो किसानों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर मामले दर्ज किए हैं।

पहला मामला 14 नवंबर को गांव बास आजमशाहपुर से सामने आया। यह खेत किसान महाबीर का था, जहां 2 एकड़ में पराली जली हुई मिली।  इसी तरह 14 नवंबर को दूसरी लोकेशन के आधार पर भी वीएलसी टीम ने मौके का निरीक्षण किया। यहां भी पराली जलाने की घटना पाई गई। यह खेत किसान करतार का था, जहां 2 एकड़ में पराली जली हुई मिली। यह सारी जानकारी हरसैक ऐप से मिली। किसानों को सख्त चेतावनी दी गई है कि पराली जलाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित है।