भिवानी। जिले में शांति व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाते हुए पुलिस की ओर डीजे सिस्टम के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि विवाह, त्योहार या अन्य सामाजिक आयोजनों में डीजे बजाना प्रतिबंधित नहीं है परंतु इसकी आवाज निर्धारित मानकों और समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

















