भर्ती परीक्षा में अब आधार अनिवार्य नहीं, जानें पूरी जानकारी

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चंडीगढ़ : हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने स्पष्ट किया है कि सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के पंजीकरण या बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। आयोग के सचिव मुकेश कुमार आहूजा ने यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के माध्यम से दी।

यह हलफनामा मीना कुमारी की याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिसमें आयोग के 8 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 18/2025 को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में आधार संख्या को अनिवार्य किया गया है, जो असंवैधानिक है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन में आधार का उल्लेख केवल एक विकल्प के रूप में किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी और केवल संदेह की स्थिति में ही पहचान की पुष्टि आधार डेटाबेस से की जाएगी।