बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में में SIR की तैयारी शुरू हो गई है. निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR के सफल संचालन लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि अभी तक इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है. लेकिन इस प्रक्रिया का जमीनी काम अंतिम चरण में है.
जनता की सुविधा के लिए साल 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची और वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान (Mapping) दिल्ली निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान से अगले चुनावों से पहले मतदाता सूची में अधिक सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है.
SIR को लेकर तैयारियां शुरू
चुनाव आयोग ने जनता को सूचित करते हुए कहा है कि आयोग ने निर्वाचन नामावलियों की शुचिता बनाए रखने के अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रारंभ करने का निर्णय लिया है. CEO दिल्ली कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के सफल संचालन की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं.
सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLOs नियुक्त
सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की नियुक्ति कर दी गई है. संबंधित सभी अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा बूथ स्तर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. सामान्य जनता की सुविधा के लिए साल 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर लिंक https://www.ceodelhi.gov.in/ElectoralRoll_2002.aspx पर उपलब्ध कराई गई है.
इसके साथ ही वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का वर्ष 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान (Mapping) भी कर दिया गया है, जो CEO दिल्ली की वेबसाइट पर लिंक https://ceodelhi.gov.in/SIR2025.aspx पर उपलब्ध है. ऐसे में जनता से आग्रह किया गया है कि वे वर्ष 2002 की मतदाता सूची देखकर उसमें अपना नाम, पिता/माता का नाम अवश्य सत्यापित करें.
BLOs करेंगे घर-घर दौरा
यह प्रक्रिया BLOs द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घर-घर (House to House H2H) भ्रमण के समय सहायक सिद्ध होगी, जब BLOs जनसाधारण से आवश्यक दस्तावेजों सहित गणना प्रपत्र (Enumeration Form) (दो प्रतियों में वितरित) भरवाएंगे. जिन व्यक्तियों के नाम वर्ष 2002 एवं 2025 की मतदाता सूची दोनों में सम्मिलित हैं, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा.
ऐसे मामलों में जहां वर्तमान निर्वाचक का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उसके माता-पिता (पिता/माता) का नाम उस सूची में है, वहां उस निर्वाचक को अपने एक पहचान दस्तावेज के साथ गणना प्रपत्र और अपने माता-पिता की वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा.