हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में संशोधन पॉलिसी जारी की है। इसके तहत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग को मिलने वाले आवास को बेचना और ट्रांसफर करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी ने प्लॉट बेचा तो उस पर जुर्माना लगेगा। जितनी कीमत का उसने प्लॉट या फ्लैट खरीदा होगा उतना ही जुर्माना लगेगा और आवंटन रद्द करने की भी कार्रवाई होगी। वहीं, कॉलोनियों में 20 प्रतिशत प्लॉट और 15 प्रतिशत मकान ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।
पहले यह पॉलिसी नगर एवं आयोजना विभाग की ओर से लागू की जाती थी मगर अब यह नीति सभी के लिए आवास विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी। नई नीति के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रिजर्व रखे जाने वाले प्लॉट 50 से 125 वर्ग मीटर के होंगे। फ्लैट का आकार 200 से 400 वर्ग फीट तय किया गया है। 600 प्रति वर्ग मीटर प्लॉट व 750 प्रति वर्ग फीट के फ्लैट की कीमत डेढ़ लाख रुपये होगी।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से जारी नीति के मुताबिक लाइसेंस धारक ईडब्ल्यूएस हिस्से के प्लॉट और फ्लैट आवास विभाग को सौंपेंगे जो आगे इन्हें योग्य आवेदकों को आवंटित करेगा। आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विज्ञापन जारी होगा। आवेदकों का ड्रॉ लाटरी के माध्यम से निकलेगा। आवेदकों को 10 हजार का पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा।

















