पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से की गई सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 मई को तय की है। हाईकोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने एक याचिका दायर करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों को सूचना आयुक्त लगाया गया है, वे सभी हरियाणा के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यह संविधान के नियमों काउल्लंघन है।
याचिका में इन नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में भट्टी की याचिका में कुछ तकनीकी खामियां बताई गईं। इसके बाद भट्टी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए और शपथ ग्रहण से पहले इस याचिका पर सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने बाद में इस मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तिथि तय की।