भिवानी।
वर्ष 2020 में बडेसरा निवासी सुबे सिंह की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा व जुर्माना लगाया ।
वर्ष 2020 में बडेसरा निवासी आनंद ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 15 7 2020 को गांव में बैठक के बाहर बैठे सुबह सिंह की गोलियां मार कर हत्या करने के मामले में आरोपीयों को माननीय डॉक्टर संजीव आर्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आरोपीयों को *निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा व जुर्माना लगाया है।
1. आरोपी आनंद उर्फ बबलू को धारा 302, 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा व ₹ 10,000/- जुर्माना।
2. आरोपी सूरज उर्फ श्रवण को धारा 302 व 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा व ₹ 10,000/- जुर्माना।
3. आरोपी वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर को धारा 302 व 149 के तहत उम्र कैद की सजा व ₹ 10,000/- जुर्माना।
4. आरोपी सूरज उर्फ श्रवण को धारा 302 व 149 के तहत उम्र कैद की सजा व ₹ 10,000 जुर्माना।
5. आरोपी सुमित को धारा 449 व 149 के तहत 10 वर्ष कैद व ₹ 5,000/- जुर्माना।
6. आरोपी मनदीप को धारा 449 व 149 के तहत 10 वर्ष कैद व ₹ 5,000/- का जुर्माना।
7. आरोपी वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर को 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 03 वर्ष कैद व ₹ 2,000/- का जुर्माना।
8. आरोपी सुमित को 25 शस्त्र अधिनियम में 03 वर्ष कैद व ₹ 2,000/- का जुर्माना।
9. आरोपी मनदीप को 25 शस्त्र अधिनियम में 03 वर्ष की कैद व ₹ 2,000/- का जुर्माना।
जुर्माना न भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने वर्ष 2020 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
जो इस घटना के संबंध में थाना बवानी खेड़ा पुलिस के द्वारा अभियोग संख्या 209 दिनांक 15.07.2020 धारा 148,149,195ए,302,449, 120बी,506 भारतीय दंड संहिता व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग थाना बवानी खेड़ा भिवानी में दर्ज किया गया था।
थाना बवानी खेड़ा पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपीयों को उम्रकैद की सजा व जुर्माना लगाया है ।
वर्ष 2020 में मोहित निवासी बडेसरा ने थाना बवानी खेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बतलाया कि दिनांक 15.07.2020 की सुबह के समय उसके दादा सुबे सिंह उनकी बैठक के बाहर बैठे हुए थे जो शिकायतकर्ता अपने दादा को चाय देने के लिए गया था तभी आरोपी आनंद अपने अन्य साथियों के साथ उनकी बैठक के आगे आकर बैठक के बाहर बैठे उनके दादा सुबे सिंह की गोलियां मारकर हत्या करके गाड़ी में बैठकर भाग गए थे।
पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल आईपीएस ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि संगीन अपराध में शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।