भिवानी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवानी डॉक्टर मयंक गुप्ता आईपीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला आईपीएस के द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। जो इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
सत्यपाल वासी भिवानी ने थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बतलाया उसके बंद मकान में चोरी करके घर से आभूषण, रुपए और घर में खड़ी उनकी एक मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गए थे। जो इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में दर्ज किया था। अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी के उप निरीक्षक रोहतास ने 04 निम्नलिखितआरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
1.सावन उर्फ छोटा पुत्र राजकुमार वासी भालोठ जिला रोहतक।
2. रोहित पुत्र संजय उर्फ मुकेश वासी भालोठ जिला रोहतक।
3. राहुल पुत्र हाकम चन्द वासी बृजवासी कॉलोनी भिवानी।
4. संदीप पुत्र दिलबाग वासी बृजवासी कॉलोनी भिवानी।
आरोपी भारत भूषण पुत्र रामफल वासी जीतू वाला जोहड़ को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है जांच इकाई के द्वारा आरोपी से चोरी करने के लिए वारदात में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल, 04 चांदी के सिक्के, 01 चांदी का गिलास, 01 अंगूठी पीली धातु की बनी हुई, 01 अंगूठी चांदी व कुल 4,550 रुपए अलग अलग सभी आरोपियों से बरामद हुए है। जांच इकाई के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घूमते हैं। वही जिस घर के बाहर ताला लगा हुआ होता था उस घर के अंदर घुसकर ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे।
संदीप पुत्र दिलबाग और राहुल पुत्र हाकमचंद पर निम्न अभियोग दर्ज रजिस्टर है:-
1. मू0न0 195/2023 धारा 457/380 थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी।
2.मू0न0 198/2023 धारा 457/380 थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी।
3.मू0न0 284/2023 धारा 457/380 थाना शहर भिवानी
उपरोक्त के इलावा एक चोरी रोहतक से करने बारे भी फर्द इंसाफ किया है।
आरोपियों को पेश माननीय न्यायालय में किया गया था जहां पुलिस टीम के द्वारा आरोपी संदीप व राहुल को अभियोग संख्या 195 दिनांक 19.07. 2023 धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। वहीं आरोपी सावन व रोहित को जिला कारागार भेजने का आदेश दिए हैं।
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