हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 1850 रुपये

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हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। उन बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगर किसी असहाय बच्चे को इस योजना का लाभ उठाना है, तो इन स्टेप का पालन करें…

योजना का उद्देश्य

21 वर्ष से कम आयु के उन असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है और जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

पेंशन राशि

प्रति माह ₹1850

पात्रता शर्तें

  • बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम हो।
  • बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभार्थी न हों।

आवश्यक दस्तावेज

बेसहारा होने का प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

हरियाणा राज्य में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)

परिवार पहचान पत्र

यदि ऊपर दिए गए दस्तावेजों में से कोई उपलब्ध नहीं है, तो पांच वर्ष से हरियाणा में निवास का हलफनामा भी स्वीकार किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन 

  • इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करनी होगी।