हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, कपल केस के लिए अब मिलेंगे 5 तक अतिरिक्त अंक

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चंडीगढ़  : हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 में अहम बदलाव करते हुए दंपति मामलों में अधिकतम 5 मैरिट अंक देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

संशोधित नीति के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति या पत्नी यदि हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कार्यरत हैं तो संबंधित कर्मचारी को दंपति श्रेणी में अधिकतम 5 मैरिट अंक प्रदान किए जाएंगे। नई नीति के अनुसार दंपति श्रेणी के अंतर्गत राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों के मामले में केवल एक को ही ये मैरिट अंक प्रदान किए जाएंगे।