जींद।
जिले के उचाना में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा 142 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया है। फिलहाल आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा हुआ है। मामले की गहनता से जांच के लिए SIT का गठन किया गया है।
सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को विभाग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी प्राचार्य करतार सिंह की बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311 (बी) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की है।
प्रवक्ता के अनुसार उचाना सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गंदी हरकतें करने के मामले की जांच करते हुए कई छात्राओं ने प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार को लेकर बयान दिए हैं। छात्राओं के बयानों के आधार पर ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है। जिस स्कूल में आरोपी प्रिंसिपल तैनात था, वहां दूसरी महिला प्रिंसिपल और 16 नए स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
उचाना के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, महिला राज्य आयोग को पांच पेज का शिकायत पत्र लिखा था। इसमें बताया था कि स्कूल प्रिंसिपल छात्राओं को प्रिंसिपल कक्ष में बुलाकर उनके साथ छेड़छाड़ करता है। उनके साथ गंदी हरकतें करता है और उनके निजी अंगों को छूने की कोशिश करता है।
प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस के बाहर काले शीशे लगवाए हुए हैं, जिनमें अंदर की तरफ से बाहर साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई छात्राएं प्रिंसिपल से तंग आकर स्कूल छोड़ चुकी हैं। इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई थी, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला राज्य आयोग को भेजे इस पांच पेज के शिकायत पत्र के बाद हड़कंप मच गया और जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया।
प्रिंसिपल के ऑफिस से काले शीशे उतारवाए गए। इसके बाद प्राचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामल दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के 4-5 दिन के बाद प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया और दो दिन के रिमांड के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बाद में सिरसा एएसपी की अगुआई में डीएसपी नरवाना, महिला थाना जींद एसएचओ, उचाना एसएचओ की टीम ने जांच शुरू की और प्राचार्य के खिलाफ SC-ST एक्ट की धारा भी जोड़ी गई।
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