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प्रमोशन में आरक्षण ऑर्डर से पहले CM की मंजूरी जरूरी

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप-A और ग्रुप-B पदों के सभी कैडर में प्रमोशन में आरक्षण के लिए 7 अक्टूबर को जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभाग 7 अक्टूबर, 2023 के निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी लेंगे।

2 हफ्ते पहले सरकार के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को पत्र भेजकर ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जिनकी पदोन्नति 17 अगस्त 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 के बीच हुई है। सरकार की ओर से विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

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