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हरियाणा में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल पाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट

चंडीगढ़।

हरियाणा में अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल पाएगा। सरकार इसको लेकर 20 फरवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र में हरियाणा कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2024 पेश करने जा रही है। इस बिल में इन कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अंकुश लगाने को लेकर कई मानक तय किए गए हैं।

बिल के अनुसार, स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए संस्थान में साइकोलॉजिस्ट रखना जरूरी होगा। इसके बिना वह इंस्टीट्यूट संचालित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर का प्रॉमिस दिलाने वाले भ्रामक प्रचार पर भी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं।

सूबे के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसने के लिए कंट्रोल और रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसमें सरकार की ओर से गाइड लाइन तय कर ली गई है। इसमें लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूट की मनमानी रोकने के लिए कमेटी बनाने का लॉ दिया गया है।

इस बिल में सबसे खास बात यह होगी कि कोचिंग प्रबंधन को छात्र-छात्राओं के मानसिक विकास की निगरानी करनी होगी और परीक्षा के दौरान उनके तनाव के स्तर को कम करने के लिए अपने केंद्रों में कम से कम एक-एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स से अच्छे नंबर दिलाने का वादा नहीं करेगा। कोचिंग संस्थानों को अपने केंद्रों में दी जाने वाली कोचिंग की गुणवत्ता या कोचिंग में प्रस्तावित सुविधाओं या हासिल किए गए परिणाम या कक्षाओं का हिस्सा रहे छात्रों के बारे में किसी भी दावे से जुड़ा गुमराह करने वाला प्रचार नहीं करना होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को अपने यहां नियुक्त नहीं करेंगे।

20 फरवरी से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में चार अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल और रेगुलेशन) बिल 2024 के अलावा गृह विभाग की ओर से तैयार किए गए मृत शरीर सम्मान विधेयक 2024 और रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ दी ट्रैवल एजेंसी एक्ट 2024 को पेश करने के लिए विधानसभा में भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए हुक्का बारों के खिलाफ विधेयक को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

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