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हरियाणा में सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस

चंडीगढ़।

हरियाणा में अब मामले की पुष्टि होने के बाद ही 498ए का मुकदमा दर्ज होगा। निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने महिला अपराध को लेकर बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12% तक कमी दर्ज की गई है।

इसी प्रकार डकैती संबंधी मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 30%, छीना झपटी संबंधी मामलों में 18.33%, गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि हमें उन सभी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करना है, जहां पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हों। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में महिलाओं की टीम तैयार करें जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आवारा लड़कों को सबक सिखाएं।

दहेज के झूठे मामलों के बाद फैसला
हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस थानों में दर्ज 498ए (दहेज) के मुकदमों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब महिला की शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करते हुए केवल असली आरोपी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जांच के दौरान निर्दोष लोगों के नाम निकालते हुए उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इस मामले में असली दोषियों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से निर्दोष लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।

पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-152डी, एनएच-44 तथा एनएच-9 पर लेन ड्राइविंग का पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए लेन ड्राइविंग के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बताया कि 1 दिसम्बर से 13 दिसंबर तक लेन ड्राइविंग को लेकर 6000 वाहनों के चालान किए गए है। इसके अलावा, गुरुग्राम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के भी चालान भी पहले की अपेक्षा डबल किए गए हैं।

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