हरियाणा में सरकारी डिपो से राशन के लिए जरूरी ई-केवाईसी, E-KYC नहीं कराने वाले लाभार्थियों का रद्द होगा राशन कार्ड

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पंचकूला: हरियाणा के सरकारी राशन डिपो से राशन के मामले में बीते कई महीनों से अलग-अलग तरह की परेशानियां सामने आई हैं. जहां लाखों लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सस्ते राशन और अन्य योजनाओं के लाभ के लिए फर्जी बीपीएल कार्ड बनवाने का मामला सामने आ चुका है. वहीं अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समक्ष डिपो से राशन लेने वाले लाभार्थी परिवारों के सभी सदस्यों द्वारा अपना ई-केवाईसी नहीं करवाने की परेशानी बनी हुई है. इस संबंध में विभाग द्वारा सभी लाभार्थियों से ई-केवाईसी करवाने की अपील की गई है.

राशन डिपो पर किया जा रहा ई-केवाईसी: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों को बताया है कि राशन डिपो पर बिक्री यंत्रों के माध्यम से बायोमेट्रिक के तहत लाभार्थियों का ई-केवाईसी किया जा रहा है. विभाग स्पष्ट कर चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी पीडीएस लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है. लेकिन देखा गया है कि परिवार के एक या दो सदस्य ही डिपो पर राशन लेने आते हैं, जबकि अन्य सदस्य कामकाज की व्यस्तता के चलते अपना ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं.

मेरा ई-केवाईसी मोबाइल ऐप लागू: लाभार्थी परिवारों के सभी सदस्यों द्वारा अपना ई-केवाईसी नहीं करवाने के चलते केंद्र सरकार द्वारा “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप लागू किया गया है. इस ऐप के तहत पीडीएस लाभार्थी चेहरा प्रमाणीकरण के उपरांत अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं. इस ऐप से यह फायदा है कि लाभार्थी को ई-केवाईसी करवाने के लिए किसी उचित मूल्य की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है. वह कहीं से भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी कर सकता है.
ऐसे करें मेरा ई-केवाईसी ऐप का इस्तेमाल:

  1. लाभार्थी को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर से “मेरा ई-केवाईसी” ऐप डाउनलोड करनी है.
  2. कोई भी लाभार्थी अपने एक ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन से परिवार के एक से अधिक सदस्यों का ई-केवाईसी कर सकता है.
  3. मेरा ई-केवाईसी ऐप का संचालन करने पर चेहरे के प्रमाणीकरण के बाद दर्शाए गए बॉक्स में लाभार्थी को अपनी सभी जानकारी भरनी है.
  4. लाभार्थी बिक्री यंत्र के माध्यम से राशन डिपो स्थल पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकता है.
  5. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थी राशन का लाभ लेने के लिए अपना ई-केवाईसी जल्द करवा लें, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 100% ई केवाईसी अति शीघ्र करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

दो योजनाओं पर करोड़ों खर्च: हरियाणा में अन्तोदय अन्न योजना (AAY) और बीपीएल परिवारों के कुल राशन कार्ड की संख्या 51,72,270 थी. लेकिन जांच में कई बीपीएल कार्ड फर्जी होने का पता लगने पर कार्रवाई के बाद यह संख्या घटकर करीब 46 लाख रह गई है. बीपीएल परिवारों को प्रति माह बाजरा और फूड ग्रेन उपलब्ध कराने का मासिक खर्च करीब 119 करोड़ रुपये, जबकि चीनी पर 13 करोड़ रुपये और सरसों तेल पर आने वाला खर्च करीब 109 करोड़ रुपये रहा है. नतीजतन कुल खर्च करीब 241 करोड़ रुपये आता रहा है.

बीपीएल परिवारों का राशन: हरियाणा में बीपीएल परिवारों के सदस्यों को 2 किलो आटा और 3 किलो बाजरा/फूड ग्रेन मिलता है. राज्य की योजना से प्रति परिवार 13.50 रुपये की दर से 1 किलोग्राम चीनी और हाल ही में किए गए फैसले के अनुसार 100 रुपए में 2 लीटर सरसों तेल मिलता है.

बीपीएल श्रेणी के लिए ये होना जरूरी: हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड श्रेणी का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार हरियाणा का मूल एवं स्थाई निवासी होना चाहिए. सभी आय स्त्रोत के साथ परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और सालाना आय परिवार पहचान पत्र में स्थापित होनी चाहिए. आवेदक के पास हरियाणा स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

ऐसा रद्द हो जाएगा कार्ड: बीपीएल परिवार में किसी भी सदस्य के नाम यदि कोई चारपहिया वाहन पंजीकृत हुआ या बिजली बिल सालाना 20 हजार से ज्यादा आया है, आय अधिक होने पर भी कम दर्शाई गई पता लगी और कार्ड में कोई गलत जानकारी दी गई होगी तो बीपीएल कार्ड रद्द किया जा सकता है.