फरीदाबाद गैंगरेप केस: विदेशी महिला के साथ हुई घटना में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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फरीदाबाद: फरीदाबाद की एक अदालत ने विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सुनाया, जिसमें दोनों दोषियों पर 1,01,000 -1,01,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है.

जानें पूरा मामला: दरअसल, यह घटना नवंबर 2020 की है. दिल्ली में रहने वाली विदेशी महिला की जान-पहचान फरीदाबाद सेक्टर-49 निवासी जॉन और दिल्ली के प्रहलादपुर निवासी अमन से हुई थी. 20 नवंबर को जॉन ने अपने घर पर शराब पार्टी में विदेशी महिला को बुलाया. जब वह पार्टी में पहुंची, तो अमन भी वहां मौजूद था. पार्टी के बाद जॉन ने महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. महिला के विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. वारदात के बाद दोनों विदेशी महिला को दिल्ली में छोड़कर फरार हो गए.

पीड़ित विदेशी महिला ने दर्ज कराई शिकायत: इसके बाद पीड़ित विदेशी महिला ने 22 नवंबर 2020 को महिला थाना एनआईटी फरीदाबाद में शिकायत दर्ज कराई. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई पिछले चार वर्षों से अदालत में चल रही थी.

अदालत का फैसला: आखिर कार मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कठोर कैद और एक-एक लाख एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने टिप्पणी की कि “ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश जाए.”

मुख्य डिफेंस एडवाइजर की प्रतिक्रिया: इस पूरे मामले में मुख्य डिफेंस एडवाइजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि. “इस केस में पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत निर्णायक साबित हुए. अदालत का यह फैसला महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों पर सख्त कानून व्यवस्था का संकेत है. इससे पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत होती है.”