600 करोड़ के घोटाले में फंसे पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तुरंत करना होगा सरेंडर…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सीय आधार पर जमानत पर रिहा हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को शनिवार को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
अदालत पंजाब ने एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ छौक्कर की याचिका सुनने से इन्कार कर दिया। ईडी ने 1500 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छौक्कर को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल से 4 मई को गिरफ्तार किया था।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 जून को छौक्कर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में सर्जरी कराने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमानत सिर्फ एक बार के लिए है और उन्हें 12 जुलाई को शाम 5 बजे तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।