चंडीगढ़: हरियाणा की महिलाओं को नायाब सैनी(Nayab Saini )की सरकार ने खास तोहफा दिया है। स्वरोजगार के लिए हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली 7305 महिलाओं को प्रदेश सरकार ने राहत दी है, जो किन्हीं कारणों से ऋण नहीं चुका पाईं।
इन पर बकाया छह करोड़ 63 लाख रुपये माफ कर दिए गए हैं। इसमें मूलधन के तीन करोड़ 82 लाख रुपये और ब्याज के दो करोड़ 81 लाख रुपये शामिल हैं। निगम को आर्थिक बोझ से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह राशि चुकाई जाएगी।
महिला एवं विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 जून 2024 तक बकाया राशि नहीं चुका पाने वाली महिलाओं का मूलधन और ब्याज माफ किया गया है। महिला विकास निगम द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत एक लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
वह महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक न हो और उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो, वे सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर सहित अन्य कार्यों के लिए योजना का लाभ उठा सकती हैं।
ऋण पर महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को 25 हजार रुपये और अन्य श्रेणी की महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष राशि सहकारी बैंकों से दिलाई जाती है।