हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 20 साल पुराने मकानों के लिए मालिकाना हक देने का फैसला किया है। यह योजना उन ग्रामीणों के लिए है जिन्होंने 100 से 500 गज में मकान बनाया है। हालांकि तालाब, फिरनी और कृषि भूमि पर बने मकानों को मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। शहरों में 30 गज महाग्रामों में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व की सरकारों ने गरीब लोगों को प्लाट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें प्लाट की रजिस्ट्री नहीं दी गई। हमारी सरकार ने उन सभी लोगों को प्लाट की रजिस्ट्री व कब्जा दिया है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि 5 लाख लोगों को प्लाट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है।
नए साल पर होगी इस योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नए साल के अवसर पर इस योजना के पहले फेज की शुरुआत करेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने भी गरीब वर्गों के लिए प्लॉट देने का निर्णय लिया है। जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपये की राशि भेजी है, ताकि वे प्लॉट ले सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे चल रहा है। जो गरीब व्यक्ति योजना के अंतर्गत आता है, उसको सरकार मकान बनाकर देगी।