हरियाणा ने 4 मंजिल बिल्डिंग निर्माण को मंजूरी दी

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चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि राव कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने यह फैसला किया है।
हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम एवं शर्तों को भी शामिल किया है। जो भी इनको पूरा करेगा, उसको ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन निर्माण बनाने की इजाजत दी जाएगी।
जेपी दलाल ने कहा कि सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए जा चुके हैं, उसको ढहाया नहीं जाएगा। ऐसे भवन स्वामियों को 10 गुना पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा जिन नए सेक्टरों में 18 मीटर चौड़ी रोड होगी, वहां ऐसे भवनों की मंजूरी दी जाएगी।
पिछले साल शहरों में पार्किंग के साथ चार मंजिला भवनों के निर्माण का विरोध हुआ था। यहां तक कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सरकार को पत्र लिखा। जिस पर सरकार की ओर से ऐसे भवन निर्माण की मंजूरी दिए जाने पर रोक लगा दी थी। सरकार की कार्ययोजना को लेकर नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान राहत देने का ऐलान किया है।
पिछले साल मार्च में रिटायर्ड आईएएस पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार ने ये फैसला किया है। जिसके अनुसार जिन इलाकों में यह पार्किंग प्लस चार मंजिला भवनों का निर्माण हो चुका है, वहां सुविधाओं का ऑडिट भी कराएगी।
ताकि किसी को कोई परेशानी न आए और वहां सुविधा बढ़ाई जा सके। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में विरोध नहीं है, वहां भी निर्माण किया जा सकेगा।
राव कमेटी ने रिपोर्ट में नए सेक्टरों में पार्किंग प्लस चार मंजिल बिल्डिंग निर्माण की मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन इसमें प्रति प्लाट 18 लोगों का घनत्व रखना होगा।
मौजूदा सेक्टरों के मामले में कमेटी ने भवन निर्माण के लिए उन ब्लॉकों तक सीमित करने का सुझाव दिया है, सड़कें 12 मीटर चौड़ी हो। भवनों की ऊंचाई को 15 मीटर कर सकते है।
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