ग्रुप-C चालक सेवा नियमों के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, 2025 ड्राफ्ट पर आम राय मांगी

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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शतों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित के उद्देश्य से अपने सभी विभागों में ग्रुप-सी चालकों के लिए समान (कॉमन) सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रारूप नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है। प्रस्तावित नियम ‘हरियाणा ग्रुप-सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025’ के नाम से जाने जाएंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

प्रारूप नियमों के अनुसार चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। चालक पद पर सीधी भर्ती अथवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 3 वर्ष पुराना वैध लाइट या हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा निर्धारित ड्राइविंग टैस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारूप नियमों के अनुसार, बालक पद के लिए चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार लाइट हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा (स्किल टैस्ट) भी ली जाएगी।