हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को और अधिक सशक्त बनाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और सिटी मजिस्ट्रेट (CTM) को वाहनों के चालान काटने का अधिकार दे दिया गया है। पहले यह अधिकार केवल आरटीए (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) अधिकारियों के पास था।
सरकार की ओर से उप परिवहन आयुक्त रवीश हुड्डा ने इस आदेश को जारी करते हुए बताया कि एसडीएम और सीटीएम को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। इसके लिए आधिकारिक ID और पासवर्ड भी जनरेट कर दिए गए हैं, जिससे अब ये अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आरटीए की तरह चालान काट सकेंगे।
हालांकि इससे पहले भी सरकार की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया था, लेकिन टेक्निकल एक्सेस (ID-PASSWORD) न होने के कारण अधिकारी चालान नहीं काट पा रहे थे। अब नई व्यवस्था के तहत सभी प्रशासनिक उपखंड और शहरी क्षेत्रों में अधिकारियों को सीधा अधिकार मिल गया है जिससे वे अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से ओवरलोडिंग, नियम उल्लंघन जैसे मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।
इस कदम से न सिर्फ ओवरलोडिंग जैसी बड़ी समस्या पर लगाम लगेगी बल्कि सरकार को राजस्व में भी इजाफा होने की उम्मीद है। ओवरलोड वाहनों से जहां सड़कें जल्दी खराब होती हैं, वहीं दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। एसडीएम और सीटीएम को चालान की शक्ति मिलने से स्थानीय स्तर पर निगरानी और नियंत्रण बेहतर होगा।