अवैध खनन पर रोक के लिए हरियाणा सरकार ने लिया कदम, खनन विभाग में 258 पदों की बढ़ोतरी

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चंडीगढ़। हरियाणा में अवैध खनन रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने युक्तीकरण (रेशनेलाइजेशन) आयोग की सिफारिश मान ली है। खनन एवं भू विज्ञान विभाग में कर्मचारियों-अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 किया जाएगा।

वहीं, राेहतक के एग्रो माल में दुकान नहीं रखने के इच्छुक अलॉटियों को ब्याज सहित धनराशि लौटाई जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। प्रदेश सरकार ने खनन एवं भू-विज्ञान विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए रेशनेलाइजेशन आयोग बनाया हुआ है।

राजन गुप्ता की अगुवाई में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खनन विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रुप से चलाने के लिए अलग-अलग कैटेगरी के मौजूदा 632 पदों की बजाय 848 पदों की जरूरत होगी। अन्य जरूरतों को देखते हुए 42 और पदों की भी स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार अलग-अलग कैटेगरी के कुल 890 पदों को स्वीकृति दी गई है।

बैठक में एग्रो मॉल रोहतक के अलाटियों को एग्रो माल पंचकूला की तर्ज पर राहत देने का निर्णय लिया गया है। रोहतक के सेक्टर-14 में 38 कनाल और 15 मरला के प्लाट पर विकसित एग्रो माल में 282 दुकानें हैं, जिनमें से 78 अलाट हो चुकी हैं।

जो अलॉटी दुकान को अपने पास नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा की गई रकम सात प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस की जाएगी। जो अलाटी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की पिछली स्कीम यानी विवादों का समाधान-II के तहत बकाया रकम जमा करने की अनुमति होगी।