हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए वेतन सीमा को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया है। अब इस सीमा में आने वाले श्रमिक साइकिल, सिलाई मशीन, और एलटीसी जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मुआवजा नीति में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में दुर्घटनाएं होने पर श्रमिकों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति लागू की है। नई नीति के अनुसार, 10 लाख रुपये से कम लागत वाले निर्माण कार्यों के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है और मुआवजे में कोई कमी रह जाती है, तो वह राशि सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से दी जाएगी।
हर श्रमिक के घर के सपने को समर्थन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक का अपने घर का सपना होता है। इस कड़ी में सरकार ने ‘प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना’ शुरू की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र निर्माण श्रमिकों को इस योजना के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये तक की सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

















