हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के कर्मियों के परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उनकी पौत्रियों, पुत्रियों और आश्रित बहनों के विवाह पर 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के सुगम और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब पुत्र-पुत्रवधू भी कर सकेंगे आवेदन
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी एवं उनकी विधवा का निधन हो चुका है, तो अब उनके पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री यानी स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री के विवाह पर यह आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह फैसला पहले के निर्देशों में आई अस्पष्टता को दूर करने और पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में हो रही परेशानी को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। Haryana News
आवेदन प्रक्रिया ऐसे करें
- आवेदन विवाह की तिथि से 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है।
- विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 12 माह तक आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते वैध कारण बताए जाएं।
- आवेदन संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) के माध्यम से किया जाएगा।
- जांच के बाद उपायुक्त आवेदन को मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजेंगे।
- सहायता राशि का भुगतान Administrator General & Official Trustee-cum-Treasurer, Charitable Endowments, Haryana द्वारा किया जाएगा।
राशि मिलेगी सीधे बैंक खाते में
सरकार ने कहा है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी जल्द
राज्य सरकार ने नेशनल इंफॉरमैटिक्स सेंटर (NIC) को इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके जरिए लाभार्थी न केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, बल्कि अपनी अर्ज़ी की स्थिति की निगरानी भी आसानी से कर पाएंगे।

















