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हरियाणा में सड़क पर शव रख प्रदर्शन करने पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी 3 साल की कैद

चंडीगढ़ : राजस्थान की तरह अब हरियाणा में भी शव के साथ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर सदन में हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक पास हुआ। इस विधेयक के तहत अगर कोई व्यक्ति या समूह शव के साथ प्रदर्शन करता है तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल तक कैद और एक लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा।

हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक कानून पास

हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक ऐसा कानून है, जो शवों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है और मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करता है। इस विधेयक के अनुसार अब हरियाणा में सड़कों पर शव रखकर प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

कांग्रेस के विधायकों ने जताई आपत्ति

इस विधेयक पर कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इस कानून से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस क्यों भेजा था?

लोगों के अधिकारों का नहीं होगा हननः सीएम सैनी

कांग्रेस विधायकों की अपत्ति पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को आश्वासन दिया कि इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो। केंद्र सरकार की ओर से जिन बिंदुओं पर आपत्तियां की गई थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है। इसके पश्चात सदन में विधेयक को पारित कर दिया गया।